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18 “दो व्यक्ति बहस कर सकते हैं और एक दूसरे को पत्थर या मुक्के से मार सकते हैं। उस व्यक्ति को तुम्हें कैसे दण्ड देना चाहिए? यदि चोट खाया हुआ व्यक्ति मर न जाए तो चोट पहुँचाने वाला व्यक्ति मारा न जाए। 19 किन्तु यदि चोट खाए व्यक्ति को कुछ समय तक चारपाई पकड़नी पड़े तो चोट पहुँचाने वाले व्यक्ति को उसे हर्जाना देना चाहिए। चोट पहुँचाने वाला व्यक्ति उसके समय की हानि को धन से पूरा करे। वह व्यक्ति तब तक उसे हर्जाना दे जब तक वह पूरी तरह ठीक न हो जाए।”

20 “कभी कभी लोग अपने दास और दासियों को पीटते हैं। यदि पिटाई के बाद दास मर जाए तो हत्यारे को अवश्य दण्ड दिया जाए।

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