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“कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्री को दासी के रूप में बेचने का निश्चय कर सकता है। यदि ऐसा हो तो उसे स्वतन्त्र करने के लिए वे ही नियम नहीं हैं जो पुरुष दासों को स्वतन्त्र करने के लिए हैं। यदि स्वामी उस स्त्री से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उसके पिता को उसे वापस बेच सकता है। किन्तु यदि दासी का स्वामी उस स्त्री से विवाह करने का वचन दे तो वह दूसरे व्यक्ति को उसे बेचने का अधिकार खो देता है। यदि दासी का स्वामी उस दासी से अपने पुत्र का विवाह करने का वचन दे तो उससे दासी जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। उसके साथ पुत्री जैसा व्यवहार करना होगा।”

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