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15 किन्तु यदि मालिक जानवर के साथ वहाँ हो तब पड़ोसी को भुगतान नहीं करना होगा। या यदि पड़ोसी काम लेने के लिए धन का भुगतान कर रहा हो तो जानवर के मरने या चोट खाने पर उसे कुछ भी नहीं देना होगा। जानवर के उपयोग के लिए दिया गया भुगतान ही पर्याप्त होगा।

16 “यदि कोई पुरुष किसी अविवाहित कुँवारी कन्या से यौन सम्बन्ध करे तो वह उससे निश्चय ही विवाह करे। और वह उस लड़की के पिता को पूरा दहेज[a] दे। 17 यदि पिता अपनी पुत्री को उसे विवाह के लिए देने से इन्कार करता है तो भी उस व्यक्ति को धन देना पड़ेगा। वह उसे दहेज का पूरा धन दे।

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Footnotes

  1. 22:16 दहेज वह धन जो एक व्यक्ति दुल्हन के पिता को इसलिए देना था ताकि वह उस युवती से विवाह कर सके।